उबर रेप केस: आरोपी कैब ड्राइवर श‍िव कुमार दोषी करार, 23 को होगा सजा का ऐलान


दिल्ली-
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को चर्चित उबर कैब रेप केस में मामले में आरोपी शिव कुमार यादव को दोषी करार दिया. पिछले साल 6 दिसंबर को हुई वारदात में दोषी ड्राइवर ने कैब में एक युवती से रेप किया था. घटना के वक्त युवती ने घर लौटने के लिए एप्लीकेशन सर्विस के जरिए कैब हायर की थी.
एडिशनल सेशन जज कावेरी बवेजा ने सात अक्तूबर को इस मामले में दोनों पक्षों से अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने इससे पहले कहा था कि अगर पीड़ित की गवाही भरोसे लायक हो तो केवल इसी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है.
उन्होंने कहा था कि इस मामले में शिव कुमार को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत हैं और अभियोजन के 28 गवाहों में से किसी ने भी पुलिस के मामले से इतर बात नहीं की.
आरोपी ड्राइवर शिव कुमार को सात दिसंबर 2014 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. अंतिम सुनवाई में दोषी ड्राइवर के वकील डीके मिश्र ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को फंसाने के लिए पीड़ित के बयान और झूठे सबूतों की साजिश रची गई है.
कब-क्या हुआ...
-6 दिसंबर को पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज की.
-24 दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई.
-7 जनवरी 2015 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले का ट्रायल शुरू हुआ.
-13 जनवरी को आरोपी शिव कुमार यादव पर रेप, अपहरण, जान से मारने की कोशिश समेत कई धाराओं में आरोप तय हुए.
-31 जनवरी को पुलिस ने इस मामले में अपने 28 गवाहों की गवाही पूरी की.
-4 मार्च 2015 को आरोपी शिव कुमार यादव के वकील ने फिर 28 गवाहों की गवाही के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी. जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया. 
- दिल्ली पुलिस और पीड़िता ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी.
- 10 सितम्बर को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट को जल्द ही इस मामले में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया.
- 7 अक्टूबर को इस मामले में दोनों पक्षों से अंतिम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
- 20 अक्टूबर कोर्ट ने आरोपी शिवकुमार को दोषी करार दिया।
रिपोर्ट-ऋषि राज

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment