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अनुपस्थित मतदान कार्मिकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी
बहराइच 11 अक्टूबर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 अन्तर्गत द्वितीय चरण के मतदान के लिए नियुक्त किये गये मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही के साथ-साथ सभी अनपुस्थित कार्मिकों का स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है।
यह जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी कार्मिक/सीडीओ राकेश कुमार ने बताया कि 13 अक्टूबर को विकास खण्ड कैसरगंज, फखरपुर, जरवल एवं हुजूरपुर में द्वितीय चरण अन्तर्गत मतदान होना है। मतदान को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए ब्लाक कैसरगंज में उप मण्डी स्थल कैसरगंज, ब्लाक जरवल में जय जवान जय किसान इण्टर कालेज जरवल, हुजूरपुर में फूलबख्श इण्टर कालेज हुजूरपुर तथा चैधरी सियाराम इण्टर कालेज फखरपुर में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित न रहने वाले मतदान कार्मिकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा आईपीसी 1860 की धारा 174 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।
श्री कुमार ने बताया कि वि.ख. जरवल में 09 पीठासीन अधिकारी, 16 मतदान अधिकारी प्रथम तथा 38-38 मतदान अधिकारी द्वितीय एवं तृतीय, वि.ख. हुजूरपुर में 10 पीठासीन अधिकारी, 11 मतदान अधिकारी प्रथम, 31 मतदान अधिकारी द्वितीय एवं 68 मतदान अधिकारी तृतीय, वि.ख. फखरपुर में 09 पीठासीन अधिकारी, 10 मतदान अधिकारी प्रथम, 35 मतदान अधिकारी द्वितीय एवं 48 मतदान अधिकारी तृतीय तथा वि.ख. कैसरगंज में 06 पीठासीन अधिकारी, 15 मतदान अधिकारी प्रथम, 26 मतदान अधिकारी द्वितीय एवं 41 मतदान अधिकारी तृतीय अनुपस्थित पाये गये हैं।
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निर्बाध रूप से संचालित हो रहा है निर्वाचन कन्ट्रोल रूम
बहराइच 11 अक्टूबर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए आमजन की सुविधा के लिए जिला मजिस्ट्रेट अभय के निर्देश पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के ई-गर्वनेन्स सेल में स्थापित निर्वाचन कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर 05252-233471, 05252-236540 एवं 05252-236541 तथा टोल फ्री नम्बर 18001805260 है। निर्वाचन कन्ट्रोल रूम चैबिसों घण्टे (राउण्ड-द-क्लाक) संचालित हो रहा है।
यह जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) विद्या शंकर सिंह ने यह भी बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 के प्रथम तीन चरणों के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किये गये प्रेक्षक आर.आर. सिंह का मोबाइल नम्बर 9455517465 है। प्रेक्षक श्री सिंह लो.नि.वि. निरीक्षण भवन बहराइच में ठहरे हुए हैं जहाॅ का दूरभाष नम्बर 05252-236587 तथा प्रेक्षक के लाईज़न आफिसर अभिहित अधिकारी एस.के. चैरसिया का मोबाइल नम्बर 8564882831 है।
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26 अक्टूबर को साक्ष्य प्रस्तुत करें
बहराइच 11 अक्टूबर। प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच ने बताया कि 07 जुलाई 2015 को दुर्घटनाग्रस्त हालत में वाहन संख्या यू.पी. 41 एटी 1061 पकड़ा गया था जिस पर 05 नग अवैध साखू गोल प्रकाष्ठ लदा हुआ था। इसके लिए थाना मल्हीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 1818/15, धारा 26, 379 व 411 के अन्तर्गत दर्ज की गयी थी तथा उक्त वाहन थाना द्वारा 10 जुलाई 2015 को वन विभाग की सुपुर्दगी में सौप दिया गया था।
प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच ने बताया कि इस अपराध के लिए रेंज केस संख्या-16/2015-16 दिनांक 07 जुलाई 2015 (अब्दुल्लागंज रंेज) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (उत्तर प्रदेश संशोधित अधिनियम, 2000) की धारा-26, 41 व 42 के अन्तर्गत भी पंजीकृत हुआ है। कार्यालय द्वारा वाहन की स्वामिनी श्रीमती साबिहा पत्नी मोहम्मद इरशाद, निवासी 78, ग्राम टेरा, पो. कोला, थाना ज़ैदपुर, जनपद बाराबंकी को 03 सितम्बर 2015 को इस आशय का पत्र भेजा गया था कि 21 सितम्बर 2015 को उनके समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें, परन्तु उक्त नोटिस बिना वितरित हुए कार्यालय को वापस प्राप्त हुई है।
डीएफओ ने बताया कि 05 अक्टूबर 2015 को जारी नोटिस द्वारा वाहन स्वामिनी को पुनः सूचित किया जा रहा है कि वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष 26 अक्टूबर 2015 को उनके समक्ष प्रस्तुत करंे कि क्यों न उक्त वाहन पिकअप संख्या यू.पी. 41 एटी 1061 को वन अपराध में लिप्त मानकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में अधिहरित कर लिया जाये।
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मानसिक रोगी भी समाज का अहम हिस्सा हैं: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच
बहरा
इच 11 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के तत्वावधान में जिला चिकित्सालय, बहराइच के सभागार में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच विजय बहादुर यादव की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता/जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
विधिक साक्षरता शिविर के दौरान विषय विशेषज्ञों तथा चिकित्सकों द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों को उनके विधिक अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा उनके हित से सम्बन्धित अनेक योजनाओं की जानकारियों के साथ-साथ मानसिक रोग के लक्षण व बचाव आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण विश्व में 10 अक्टूबर का दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
शिविर की अध्यक्षता कर रहे श्री यादव ने अपने सम्बोधन में बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-12 डी के अन्तर्गत मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकारी हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मानसिक रूप से बीमार तथा मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं स्कीम 2010 के अन्तर्गत तथा मेन्टल हेल्थ एक्ट, 1987 के अन्तर्गत मानसिक रोगियों के अधिकारों की रक्षा तथा किसी भी प्रकार की विधिक सहायता के लिए मानसिक रोगी स्वयं अथवा उसके सगे सम्बन्धी/रिश्तेदार प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। श्री यादव ने कहा कि मानसिक रोगी भी समाज का अहम हिस्सा हैं इसलिए उनका भी हर स्तर पर सम्मान होना चाहिए।
विशिष्ट अतिथि अपर सिविल जज जूनियर डिवीज़न अनुपम शौर्य ने कहा कि चिकित्सा जगत में नई खोजों के कारण मानसिक रोगियों के उपचार में अब पहले से बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि मानसिक रोग के लक्षण सामने आते ही तत्काल सक्षम चिकित्सक से परामर्श लेकर उचित उपचार करायें। उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि मानसिक रोग का इलाज संभव है। यह कोई असाध्य रोग नहीं है। मानसिक रोग पर नियंत्रण के लिए डा. वर्मा ने आमजन से नशा उन्मूलन की अपील की। मनोरोग विशेषज्ञ डा. एसके वर्मा ने मानसिक रोग के लक्षण, उसके निदान तथा रोग होने की स्थिति में रोगी के खानपान तथा अनुकूल माहौल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए फ.अ.अ.रा.इ.का. गोण्डा के अध्यापक राजवर्द्धन श्रीवास्तव ने लोगो से अपील की कि मानसिक रोगियों को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट न पहुॅचायें और न ही किसी प्रकार का उत्पीड़न करें। बल्कि रोग की पुष्टि होने पर योग्य चिकित्सक के माध्यम से उसका इलाज करायें। महाराज सिंह इण्टर कालेज के प्रवक्ता अरविन्द कुमार वर्मा ने लोगों को सुझाव दिया कि मानसिक रोग की स्थिति में झाड़-फूॅक के चक्कर में कतई न पडं़े।
मुख्य चिकित्साधिकारी डा. केबी जैन ने शिविर को सम्बोधित करते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति को नींद कम आती है या बहुत ज्यादा सोता है, सोकर उठने पर सिर भारी रहता है या बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, उलझन, घबराहट और बेचैनी रहती है, मन में उत्साह की कमी, उदासी की भावना, किसी भी कार्य में एकाग्रता की कमी, अत्यधिक थकान व कमज़ोरी, हीन भावना, जिन्दगी के प्रति निराशा व नकारात्मक सोंच, एक ही विचार का बार-बार मन में आना या एक ही कार्य को बार-बार चेक करना इत्यादि जैसे लक्षण मानसिक रोग की पहचान हैं। उन्होंने लोगों को सुझाव दिया कि रोग का उपचार सरकारी अस्पतालों तथा योग्य चिकित्सक से ही कराएं। श्री जैन ने कार्यक्रम के अन्त में सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया।
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