बहराइच 11 अक्टूबर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 के द्वितीय चरण के लिए नियुक्त किये गये मतदान कार्मिकों के डाटाबेस का तृतीय रेण्डमाईज़ेशन प्रेक्षक आर.आर. सिंह की उपस्थिति में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) अभय द्वारा एन.आई.सी. में किया गया। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी कार्मिक व्यवस्था/सी.डी.ओ. राकेश कुमार, अपर जिलाधिकारी विद्या शंकर सिंह, सहा.प्रभा.अधि./डी.डी.ओ. एस.एन. श्रीवास्तव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एस.ए.एच. रिज़वी, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मेराज हुसैन, एई डीआरडीए आफताब हुसैन सहित अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।
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निर्वाचन व्यय रजिस्टर प्राप्त कर लें प्रत्याशी
बहराइच 11 अक्टूबर। अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) विद्या शंकर सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 अन्तर्गत जिला पंचायत सदस्य के समस्त प्रत्याशियों को निर्देशित किया है कि रिटर्निंग आफिसर से निर्वाचन व्यय रजिस्टर प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
श्री सिंह ने यह भी बताया कि चतुर्थ चरण के निर्वाचन के लिए दाखिल किये गये नामाॅकन पत्रों की जाॅच का कार्य 14 व 15 अक्टूबर को प्रातः 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा तथा आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार 16 अक्टूबर को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकेगी तत्पश्चात उसी दिन कार्य की समाप्ति तक प्रतीक आवंटन का कार्य किया जायेगा।
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ग्राम पंचायत ऐरिया में 13 को होगा पुनर्मतदान
बहराइच 11 अक्टूबर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 अन्तर्गत निर्वाचन अधिकारी महसी की संस्तुति तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में क्षेत्र पंचायत महसी के वार्ड संख्या 69 व 70 के सदस्य पद के लिए ग्राम पंचायत ऐरिया में प्रथम चरण अन्तर्गत 09 अक्टूबर 2015 को हुए मतदान को निरस्त कर 13 अक्टूबर 2015 को पुनर्मतदान कराये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) अभय द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार क्षेत्र पंचायत महसी की ग्राम पंचायत ऐरिया के मतदान केन्द्र संख्या 63- कन्या प्रा.पा. ऐरिया के बूथ संख्या 186 (कक्ष-1) में सम्मिलित वार्ड 01 से 07 तक के लिए 13 अक्टूबर 2015 को पूर्वान्ह 07ः00 बजे से अपरान्ह 05‘00 बजे तक पुनर्मतदान कराया जायेगा।
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मतदाता की पहचान के लिए मान्य होंगे 17 दस्तावेज़
बहराइच 11 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 अन्तर्गत होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए निर्धारित किये गये 17 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदाता के पास होना अनिवार्य होगा।
यह जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) विद्या शंकर सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (ईपिक), आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण-पत्र, महात्मा गाॅधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना के अन्तर्गत निर्गत फोटोयुक्त जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र एवं राशन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज़ मतदाता को अपनी पहचान साबित करने के लिए प्रस्तुत करना होगा।
श्री सिंह ने बताया कि उपर्युक्त कोई दस्तावेज़ जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जायेंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और इन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।
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