दरोगा को न्यायालय से मिली सजा

जालौन/ऊरई

कुठौन्द थाना के ग्राम हुसेपुरा के पास 7 दिसम्बर 2014 को दूकान में सिलेंडर के फट जाने से युवक की मौत के मामले में थानाध्यक्ष जाकिर हुसैन को हुई सजा

मृतक के चाचा ने गाँव के ही श्यामाचरण के विरुद्ध दर्ज कराया था हत्या का मुकदमा

जमानत पर छूटने के बाद दोनों पच्छो के बीच हुआ था समझौता

कोर्ट से लगातार सम्मन मिलने के बाद भी पुलिस ने की लापरवाही

कोर्ट में एविडेंस न देने और हाजिर न होने पर हुई थी अवमानना

27 अगस्त को 7 दिन की सजा और 500 रुपये के जुर्माने का फरमान सुनाया ए डी जे 4 विवेकाशरण त्रिपाठी ने

31अगस्त को हाजिर होने का दिया गया था आदेश

सुचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने 30 अगस्त को जकिरहुसैन को किया कार्यमुक्त

आज हाजिर होते ही जाकिर हुसैन ने हाई कोर्ट में अपील के लिए की 30दिन की मांग

देर शाम जाकिर हुसैन को मिली राहत

500 रुपये जुर्माना जमा कराकर कोर्ट ने दिया 30 दिन का समय

अगर हाई कोर्ट से मिलेगा स्टे तो सजा होगी खारिज
वर्ना ....................

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