रिपोर्टर शेरू खान E & E NEWS":
दिल्ली--दिल्ली की एक अदालत ने एक छात्रा का पीछा करने तथा उस पर तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले अभियुक्त को 18 महीने की सजा सुनाई है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने अभियुक्त सैयद अरशद कादरी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.यूपी निवासी कादरी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया. अदालत ने लड़की के बयान पर भरोसा करते हुए कहा कि अभियोजन ने बिना किसी संदेह के आरोप साबित कर दिया है.अदालत ने कादरी को दोषी ठहराते हुए कहा कि वह लड़की के कालेज जाते वक्त उसका पीछा करता था. लड़की वहां जन संचार की छात्रा थी. आरोपी ने कई बार छात्रा का रास्ता रोका था. उस पर तेजाब फेंकने और अपहरण करने की धमकी भी दी थी.अदालत ने कादरी की इस दलील को खारिज कर दिया कि लड़की ने उसे मामले में फंसाया है. लड़की ने एक दिसंबर 2010 को शिकायत दर्ज करायी थी कि कादरी एक महीने तक उसका पीछा करता रहा और गालीगलौज करने के साथ धमकी भी दी.कादरी ने अपने को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसकी लड़की के साथ मित्रता थी लेकिन लड़की का भाई उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे मामले में फंसाया गया है. लेकिन अदालत उसकी ये दलील मानने से इंकार कर दिया.
": i रेप पर बयान को लेकर मुलायम को समन भेजने वाले जज के
मकान मालिक को धमकी
रेप को लेकर विवादित बयान देने वाले सपा सुप्रीमो
मुलायम सिंह यादव के खिलाफ समन जारी करने वाले जज के
मकान मालिक ने आरोप लगाया है कि सपा के एक नेता ने
उन्हें फोन पर धमकी दी है। मकान मालिक के मुताबिक सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष भागीरथ यादव ने
उनसे कहा है कि वे महोबा के कुलपहाड़ के सिविल जज
अंकित गोयल से अपना मकान खाली करवा लें। धमकी का
आडियो रिकॉर्ड अब वायरल हो रहा है। मामले की
शिकायत पुलिस प्रशासन से भी कर दी गई है। लेकिन
मकान मालिक अल्टिमेटम से इतना डर गया कि उसने सिविल जज अंकित गोयल से मकान खाली करने को भी
कह दिया है।
क्या है पूरा मामला?
मुलायम सिंह यादव के खिलाफ समन जारी करने वाले
सिविल जज अंकित गोयल महोबा के कुलपहाड़ इलाके में
कारोबारी सुनील अग्रवाल के घर में किराए पर रहते हैं। बताया जा रहा है कि सुनील अग्रवाल को सपा के युवजन
सभा के जिलाध्यक्ष भागीरथ यादव ने फोन किया। फोन
पर उसने पूछा कि जज कहां हैं? सुनील ने जज के घर पर होने
की बात कही। इस पर सपा नेता ने अगले दिन ही मकान
खाली करवाने की धमकी दे डाली।
": शादी का झांसा देकर बनाया संबंध, कोर्ट से मिली कठोर सजा
दिल्ली---शादी का झूठा वादा कर एक महिला से रेप करने के दोषी को दिल्ली की एक कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है. आरोपी पर नरम नजरिया अपनाने से इंकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोषी ने पीड़ित को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर बर्बाद कर दिया है.कोर्ट ने कहा एक सीधी सादी महिला ने अपना शरीर और पैसा इस भरोसे पर अभियुक्त के हवाले कर दिया कि वह उसका जीवनसाथी बनेगा. लेकिन वह दोषी के गलत इरादों से पूरी तरह अनजान थी, जिसने छल से उसका फायदा उठाया.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंदर भट्ट ने कहा अभियुक्त के वकील ने उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई उससे मुझे नहीं लगता कि उसके पक्ष में उदार रवैया रखना चाहिए. उसका अपराध गंभीर है. वह नरमी का हकदार नहीं है.कोर्ट ने दोषी रोहित तिवारी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया कि यह राशि मिलने के बाद पीड़ित को दे दी जाए. आरोपी ने छल से महिला का शारीरिक एवं वित्तीय शोषण किया है. अपने विवाह की बात जानबूझकर उससे छिपाई.वह जानता था कि महिला विवाहित व्यक्ति से शायद यौन संबंध न बनाना चाहे इसलिए उसने कहा कि वह अविवाहित है। पीडि़त ने उस पर इस हद तक भरोसा किया कि उसके साथ सहमति से शारीरिक संबंध बना लिए और उसकी आर्थिक मदद भी करती रही।अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया था कि महिला विवाहित थी. उसको कोई अन्य व्यक्ति शादी का झांसा दे कर बहका नहीं सकता था. इसे दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि महिला 17 साल से अपने पति से अलग रह रही थी.
दिल्ली--दिल्ली की एक अदालत ने एक छात्रा का पीछा करने तथा उस पर तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले अभियुक्त को 18 महीने की सजा सुनाई है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने अभियुक्त सैयद अरशद कादरी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.यूपी निवासी कादरी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया. अदालत ने लड़की के बयान पर भरोसा करते हुए कहा कि अभियोजन ने बिना किसी संदेह के आरोप साबित कर दिया है.अदालत ने कादरी को दोषी ठहराते हुए कहा कि वह लड़की के कालेज जाते वक्त उसका पीछा करता था. लड़की वहां जन संचार की छात्रा थी. आरोपी ने कई बार छात्रा का रास्ता रोका था. उस पर तेजाब फेंकने और अपहरण करने की धमकी भी दी थी.अदालत ने कादरी की इस दलील को खारिज कर दिया कि लड़की ने उसे मामले में फंसाया है. लड़की ने एक दिसंबर 2010 को शिकायत दर्ज करायी थी कि कादरी एक महीने तक उसका पीछा करता रहा और गालीगलौज करने के साथ धमकी भी दी.कादरी ने अपने को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसकी लड़की के साथ मित्रता थी लेकिन लड़की का भाई उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे मामले में फंसाया गया है. लेकिन अदालत उसकी ये दलील मानने से इंकार कर दिया.
": i रेप पर बयान को लेकर मुलायम को समन भेजने वाले जज के
मकान मालिक को धमकी
रेप को लेकर विवादित बयान देने वाले सपा सुप्रीमो
मुलायम सिंह यादव के खिलाफ समन जारी करने वाले जज के
मकान मालिक ने आरोप लगाया है कि सपा के एक नेता ने
उन्हें फोन पर धमकी दी है। मकान मालिक के मुताबिक सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष भागीरथ यादव ने
उनसे कहा है कि वे महोबा के कुलपहाड़ के सिविल जज
अंकित गोयल से अपना मकान खाली करवा लें। धमकी का
आडियो रिकॉर्ड अब वायरल हो रहा है। मामले की
शिकायत पुलिस प्रशासन से भी कर दी गई है। लेकिन
मकान मालिक अल्टिमेटम से इतना डर गया कि उसने सिविल जज अंकित गोयल से मकान खाली करने को भी
कह दिया है।
क्या है पूरा मामला?
मुलायम सिंह यादव के खिलाफ समन जारी करने वाले
सिविल जज अंकित गोयल महोबा के कुलपहाड़ इलाके में
कारोबारी सुनील अग्रवाल के घर में किराए पर रहते हैं। बताया जा रहा है कि सुनील अग्रवाल को सपा के युवजन
सभा के जिलाध्यक्ष भागीरथ यादव ने फोन किया। फोन
पर उसने पूछा कि जज कहां हैं? सुनील ने जज के घर पर होने
की बात कही। इस पर सपा नेता ने अगले दिन ही मकान
खाली करवाने की धमकी दे डाली।
": शादी का झांसा देकर बनाया संबंध, कोर्ट से मिली कठोर सजा
दिल्ली---शादी का झूठा वादा कर एक महिला से रेप करने के दोषी को दिल्ली की एक कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है. आरोपी पर नरम नजरिया अपनाने से इंकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोषी ने पीड़ित को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर बर्बाद कर दिया है.कोर्ट ने कहा एक सीधी सादी महिला ने अपना शरीर और पैसा इस भरोसे पर अभियुक्त के हवाले कर दिया कि वह उसका जीवनसाथी बनेगा. लेकिन वह दोषी के गलत इरादों से पूरी तरह अनजान थी, जिसने छल से उसका फायदा उठाया.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंदर भट्ट ने कहा अभियुक्त के वकील ने उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई उससे मुझे नहीं लगता कि उसके पक्ष में उदार रवैया रखना चाहिए. उसका अपराध गंभीर है. वह नरमी का हकदार नहीं है.कोर्ट ने दोषी रोहित तिवारी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया कि यह राशि मिलने के बाद पीड़ित को दे दी जाए. आरोपी ने छल से महिला का शारीरिक एवं वित्तीय शोषण किया है. अपने विवाह की बात जानबूझकर उससे छिपाई.वह जानता था कि महिला विवाहित व्यक्ति से शायद यौन संबंध न बनाना चाहे इसलिए उसने कहा कि वह अविवाहित है। पीडि़त ने उस पर इस हद तक भरोसा किया कि उसके साथ सहमति से शारीरिक संबंध बना लिए और उसकी आर्थिक मदद भी करती रही।अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया था कि महिला विवाहित थी. उसको कोई अन्य व्यक्ति शादी का झांसा दे कर बहका नहीं सकता था. इसे दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि महिला 17 साल से अपने पति से अलग रह रही थी.
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