सोमनाथ को अग्रिम जमानत देने से SC का इनकार

कहा- पहले सरेंडर करें फिर मांगें बेल
दिल्ली- सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोमनाथ पहले सरेंडर करें, फिर बेल मांगें. कोर्ट ने उन्हें शाम साढ़े छह बजे तक सरेंडर करने को कहा है.  
लेकिन सोमनाथ अभी तक गायब हैं. सुनवाई से पहले उनके वकील ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी. वकील दीपक खोसला ने कहा है कि दिल्ली पुलिस इस केस की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है.
इस बीच, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजु ने केजरीवाल और आप नेताओं से अपील की है कि सोमनाथ को ढूंढ़ने में मदद करें. पुलिस को शक है कि सोमनाथ हुलिया बदलकर छुप रहे हैं और बार-बार ठिकाने भी बदल रहे हैं.
सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है. उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का भी केस है. दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

रिपोर्ट- ऋषि राज

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