मोटर वाहन अधिनियम का नया कानून पास हुआ है जो की कल से लागु होगा इस प्रकार है :-
🚴दुपहिया वाहन (Two Wheeler) :-
500₹ - बिना हेलमेट
500₹ - बिना P.U.C.
10000₹ - बिना बीमा
10000₹ - बिना लाईसेंस (वाहन जप्त)
1000₹ - 3 सवारी बिठाने पर (दुपहिया)
500₹-बिना कागज (समस्त दस्तावेज) एवं जप्त (वाहन कोर्ट में जाकर छुड़वाना पड़ेगा )
🚗चौपहिया वाहन (Four Wheeler):-
1000₹ - बिना बेल्ट
1500₹ - बिना P.U.C.
10000₹ - बिना बीमा
10000₹ - बिना लाईसेंस (वाहन जप्त)
5000₹- बिना कागज (समस्त दस्तावेज) एवं जप्त (वाहन कोर्ट में जाकर छुड़वाना पड़ेगा )
5000₹ - मोबाईल📵 (ड्राइविंग के समय दुपहिया व चौपहिया दोनो पर)
वाहन से सम्बन्धित सभी दस्तावेज ड्राइविंग करते वक्त अपने साथ अवश्य रखे एवं उससे होने वाली असुविधा से बचे!
"धन्यवाद"
जनहित में जारी
सौजन्य : परिवहन विभाग
By - Sheru Khan
7860723699
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