पूजा स्थलों से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

पूजा स्थलों से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी
उरई। पंचायत चुनाव में भी मंदिर-मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि से चुनाव प्रचार करने पर रोक रहेगी। उपजिला निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने रविवार को कलेक्ट्रेट में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पंचायत चुनाव में लागू की जा रही आचार संहिता की जानकारी प्रेस को दी।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवार प्रतिद्वंदी के व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं को अपनी आलोचना का विषय नही बना सकते। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी की चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या कराना, नगदी या उपहार बांटकर अथवा आतंकित करके मतदाताओं को अपनी ओर प्रेरित करना और चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ वितरित करना अपराध माना जायेगा जिस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर एवं साउंड बाॅक्स का इस्तेमाल जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। लेकिन रात्रि के आठ बजे के बाद और सुबह दस बजे से पहले लाउडस्पीकर के जरिये चुनाव प्रचार की इजाजत किसी कीमत पर नही दी जायेगी। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल, केविल नेटवर्क, वीडियो वाहन तथा रेडियों से चुनाव प्रचार की अनुमति भी जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य है। उन्होंने आचार संहिता की व्यापक तौर पर जानकारी देकर मीडिया कर्मियों से अपेक्षा की कि वे लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने में मदद करें ताकि जिले में चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की नौबत न आये। उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक शकील अहमद भी पत्रकार वार्ता में मौजूद थे।

By - Ramakant Soni

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