मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ: 01 सितम्बर, 2015

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

राजकीय चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउण्ड जांच निःशुल्क किए जाने का निर्णय
प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के क्रम में मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा विभाग के अधीन राजकीय चिकित्सालयों में जनता को अल्ट्रासाउण्ड की निःशुल्क जांच की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क 100 पैथोलाॅजिकल टेस्ट एवं निःशुल्क एक्स-रे सुविधा पूर्व से ही उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश की गरीब जनता को काफी राहत मिलेगी।

मुफ्त वितरण योजना के मोटर/बैट्री चालित ई-रिक्शा को वैट अधिनियम की करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची-एक में शामिल करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार की ‘शहरी रिक्शा चालकों को मोटर/बैट्री चालित ई-रिक्शा की मुफ्त वितरण योजना’ के तहत वितरण के लिए मोटर/बैट्री चालित ई-रिक्शा को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची-एक में शामिल करने का निर्णय लेने के साथ ही इस सम्बन्ध में जारी होने वाली अधिसूचना को 11 अगस्त, 2015 से प्रभावी करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
 ज्ञातव्य है कि शहरी रिक्शा चालकों को मोटर/बैट्री चालित रिक्शा मुफ्त उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रदेश सरकार की अत्यन्त लोकप्रिय और सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। यह योजना शहरी रिक्शा चालकों के स्वास्थ्य एवं अमानवीय श्रम के मद्देनजर आरम्भ की जा रही है। रिक्शा चालकों को योजना के तहत मोटर/बैट्री चालित रिक्शा मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए किसी भी स्तर पर शुल्क अथवा कर नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना में शतप्रतिशत अनुदान राज्य सरकार के बजट से दिया जा रहा है।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2015-16
से लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु मार्ग निर्देशिका में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 से लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु 20 फरवरी, 2013 को मार्ग निर्देशिका में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मार्ग निर्देशिका में संशोधनोंपरान्त अनिवार्य रूप से लोहिया समग्र ग्रामों में आवंटित किए जाने वाले लोहिया आवास (क) सर्वप्रथम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में सर्वेक्षित होने से छूट गए ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 36,000 रुपए से कम हो, आवास विहीन हों, अथवा पूर्णतः कच्चे मकान में रहते हों और इन्दिरा आवास योजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संसूचित अनर्हकारी शर्तों को आकृष्ट न करते हों। (ख) श्रेणी-‘क’ के सारे परिवारों को लेने के उपरान्त ग्राम में इन्दिरा आवास योजना के लिए तैयार की गई कम्प्रीहेन्सिव पात्रता सूची में से वरीयता क्रम के आधार पर परिवारों को चयनित किया जाएगा। (ग) प्रत्येक लोहिया ग्राम में इस अनिवार्य कोटे से अधिकतम 25 लोहिया आवासों का आवंटन किया जाएगा।
जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे गए लोहिया आवास (क) जनपद में लोहिया ग्रामों के लिए आवंटित कुल लोहिया आवासों का 10 प्रतिशत अंश अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जाएगा। (ख) यदि किसी लोहिया ग्राम में लोहिया आवास के लिए 25 लाभार्थी भी पात्र न हों तो 25 में से अवशेष लोहिया आवास भी जिलाधिकारी के निस्तारण पर आवंटित होंगे। (ग) जिलाधिकारी के निस्तारण पर रखे गए लोहिया आवासों का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा।
लोहिया समग्र ग्राम (अ) लोहिया ग्रामों में केवल ऐसे पात्र परिवारों को आवास आवंटित हो सकेंगे, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 में सर्वेक्षित होने से छूट गए हों (ब) लोहिया ग्रामों में इन्दिरा आवास के लिए तैयार की गई कम्प्रीहेन्सिव पात्रता सूची में वरिष्ठता क्रम को अतिक्रमित करते हुए जिलाधिकारी के निस्तारण में रखे गए लोहिया आवास का आवंटन प्रतिबन्धित होगा।
गैर लोहिया समग्र ग्राम (अ) ऐसे ग्रामों में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत सर्वेक्षण 2011 में सर्वेक्षित होने से छूट गए उन परिवारों को लोहिया आवास आवंटित किया जा सकेगा, जिनकी वार्षिक आय 36,000 रुपए से कम हो, आवास विहीन हों अथवा पूर्णतः कच्चे मकान में रहते हों तथा इन्दिरा आवास योजना हेतु निर्धारित अनर्हकारी शर्तों को आकृष्ट न करते हों (ब) इन्दिरा आवास योजना के लिए तैयार की गई कम्प्रीहेन्सिव पात्रता सूची में सम्मिलित परिवारों को भी लोहिया आवास आवंटित किया जा सकेगा।
प्रत्येक जिले में सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक परिवारों हेतु लोहिया आवासों के लक्ष्य का निर्धारण ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 215 मेगावाॅट क्षमता हेतु
15 परियोजना विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी


By- Ramakant Soni (E & E NEWS)

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