मंत्रिपरिषद ने यूपीनेडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत 215 मेगावाॅट क्षमता हेतु आमंत्रित

मंत्रिपरिषद ने यूपीनेडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत 215 मेगावाॅट क्षमता हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर प्राप्त नियत कोटेड टैरिफ के अनुसार परियोजना विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि यूपीनेडा द्वारा 215 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग आमंत्रित की गई थी। तकनीकी रूप से अर्ह पाए गए 355 मेगावाट क्षमता के प्राप्त वित्तीय आॅफर में से 215 मेगावाट क्षमता के लिए बिड वैल्यूएशन कमेटी द्वारा अर्ह पाते हुए अनुमोदित किया गया। इस पर उच्चस्तरीय समिति ने 04 जुलाई, 2015 को विचार किया और 15 बिडर से प्राप्त नियत कोटेड टैरिफ को स्वीकार योग्य पाया।
इन 15 बिडर में एस्सल इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि0 मुम्बई, अडानी ग्रीन इनर्जी लि0 गुजरात, क्रमशः 50-50 मेगावाट, मैसर्स सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0 नई दिल्ली द्वारा अलग-अलग टैरिफ पर 20-20 मेगावाट की 02 इकाइयों तथा मैसर्स सुराना टेलीकाॅम एण्ड प्रा0लि0 सिकन्द्राबाद, सुधाकारा इन्फ्रोटेक प्रा0लि0, हैदराबाद, लोहिया डेवलपर्स इण्डिया प्रा0लि0, नई दिल्ली, फैरोमर शिपिंग प्रा0लि0, गोवा, सहस्रधारा इनर्जी प्रा0लि0, चेन्नई, अवध रबर प्रोप मद्रास इलास्टोमर्स लि0 लखनऊ, पाइनेकल एयर प्रा0लि0, नई दिल्ली, एन0पी0 एग्रो इण्डिया इण्डस्ट्रीज लि0, बरेली क्रमशः 05-05 मेगावाट, टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ एवं मैसर्स सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0 नई दिल्ली द्वारा 10-10 मेगावाट एवं श्री राधे-राधे इस्पात प्रा0 लि0, कानपुर द्वारा 15 मेगावाट की इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
सौर ऊर्जा नीति 2013 के तहत ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं चिन्हित एवं क्रय की गई उपयुक्त भूमि पर स्वयं के पूर्ण व्यय पर की जाएगी। नीति के अनुसार सौर पावर को क्रय करने हेतु निष्पादित किए जा रहे पी0पी0ए0 के समय कन्वेन्शनल पावर क्रय हेतु उ0प्र0 पावर काॅर्पोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) द्वारा की गई अद्यतन केस-1 बिडिंग में प्राप्त लेवेलाइज्ड टैरिफ के वैटेड एवरेज टैरिफ तथा बिड में प्राप्त सोलर पावर टैरिफ, जिनको अनुमोदित किया जा रहा है, के अंतर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से यूपीनेडा के माध्यम से यू0पी0पी0सी0एल0 को 12 वर्षों तक क्रय करने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।
मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृह खोलने एवं प्रोत्सााहित करने के लिए कुछ अनुदानों तथा शर्तों के अधीन मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
 इसके तहत 03 जनवरी, 2011 के शासनादेश संख्या-1972 द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो गयी है, को इस शासनादेश में उल्लिखित शर्ताें के अधीन 31 मार्च, 2020 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
03 जनवरी, 2011 के शासनादेश के तहत इस योजना का लाभ इस अवधि में निर्मित ऐसे सभी मल्टीप्लेक्स को अनुमन्य होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण पूरा कर लिया हो तथा 31 मार्च, 2020 तक मल्टीप्लेक्स के छविगृहों में सिनेमा प्रदर्शन हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो।
परन्तु जिन आवेदकों द्वारा 03 जनवरी, 2011 शासनादेश संख्या-1972 की योजना से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत विधिवत लाइसेन्स प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया हो, किन्तु 31 मार्च, 2015 तक मल्टीप्लेक्स के छविगृहों में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लाइसेन्स प्राप्त न कर सके हों, ऐसे मल्टीप्लेक्सों, जो 31 मार्च, 2016 तक फिल्म प्रदर्शन हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भी प्रस्तावित शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्ताें के पालन होने पर, इस योजना का लाभ अनुदान हेतु अनुमन्य होगा।
योजना के तहत, नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 50 प्रतिशत अनुदान तथा छठे वर्ष एवं आगे के लिए पूर्ण कर देयता की व्यवस्था है। नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान तथा छठे वर्ष एवं आगे के लिए पूर्ण कर देयता की व्यवस्था है।


By- Ramakant Soni (E & E NEWS)

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment