मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूल के 50 वर्षीय प्रधानाध्यापक को जमानत देने से इनकार कर दिया जिसे एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अदालत ने उसकी तुलना दु:शासन से की जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था.
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