हैदराबाद ब्लास्ट केस-क्या हुआ ?



हैदराबाद ब्लास्ट के आरोपी




यासीन भटकल समेत 5 आतंकी दोषी करार, 19 को सजा का एलान

हैदराबाद ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने यासीन भटकल समेत 5 आतंकियों को दोषी करार दिया है. पांचों दोषी आतंकियों को 19 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी.

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हैदराबाद के दिलसुखनगर सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए इंडियन मुजाहिद्दीन के पांचों आतंकियों को दोषी करार दिया. इस मामले में विशेष अदालत 19 दिसंबर को दोषियों की सजा का एलान करेगी.
गौरतलब है कि हैदराबाद का दिलसुखनगर इलाका 21 फरवरी, 2013 की शाम दो सिलसिलेवार धमाकों से दहल गया था. पहला धमाका शाम 7:02 मिनट पर कोणार्क सिनेमा के पास हुआ था. इसके ठीक 4 मिनट बाद वेंकटाद्री थियेटर के पास दूसरा धमाका हुआ था. इन धमाके  में 17 लोग मारे गए थे, जबकि 131 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
24 अगस्त, 2015 को इस मामले में ट्रायल शुरु किया गया था. अदालत में दायर की गई चार्जशीट में 
कुल 6 आतंकियों का नाम था, जिनमें पाकिस्तानी नागरिक समेत 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया 
गया था. सभी आरोपी इस वक्त हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल में बंद हैं. इस मामले में 157 
गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे.

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गौरतलब है कि मामले की पड़ताल में एनआईए ने इंडियन मुजाहिद्दीन के 6 आतंकियों को ब्लास्ट का आरोपी माना था. ऐसा माना जाता रहा है कि मुख्य आरोपी रियाज भटकल भारत में बैठे अपने साथी आतंकियों को पाकिस्तान से दिशा-निर्देश दे रहा था. पकड़े गए 5 आरोपियों के नाम असदुल्लाह अख्तर (यूपी), जिया-उर-रहमान (पाकिस्तान), तहसीन अख्तर (बिहार), यासीन भटकल (कर्नाटक) और एजाज शेख (महाराष्ट्र) हैं.
E&E न्यूज़
रिपोर्ट –शिखा वर्मा

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